नैनीताल । रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार नगर पालिका परिषद नैनीताल के पूर्व अवर अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हल्द्वानी की अदालत ने 5 साल के कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार पालिका के ठेकेदार दीपेन्द्र थापा निवासी नैनीताल ने सतर्कता अधिष्ठान कार्यालय में 17 जून 2016 को एक शिकायती प्रार्थना पत्र इस आशय से दिया कि नगर पालिका के अवर अभियंता ईश्वरी सिंह रौतेला ठेकेदारी में किये गये कार्यों का बिल बनाने के एवज में 20,000/- रूपये की मांग कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 20 जून 2016 को आरोपी को 20,000/- रूपये घुस लेते हुते रंगेहाथ गिरफ्तार कर विवेचना उपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
मामले की विवेचना के दौरान न्यायालय में अभियोजन अधिकारी दीपा रानी एवं पैरोकार कानि0 हेम भट्ट सतर्कता सैक्टर हल्द्वानी की प्रभावी पैरवी के बाद 26 सितंबर को अपर जिला सत्र न्यायाधीश, प्रथम / विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण, हल्द्वानी, नैनीताल नीलम रात्रा की अदालत द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुये धारा 7 भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम 1988 के आरोप में 03 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड व धारा 13 (1)डी सपठित धारा 13 (2) के अपराध के लिये 05 वर्ष के कठोर कारावास तथा 25,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।