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नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजाता सिंह की अदालत ने तल्लीताल पेट्रोल पम्प का शटर तोड़कर 75 हजार रुपये की नकदी चुराने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है ।
   अभियोजन पक्ष के अनुसार 25 जुलाई 2023 की सुबह करीब 4 बजे तल्लीताल बूचड़खाना निवासी नबाव उर्फ बेवी पुत्र यासीन ने तल्लीताल स्थित पेट्रोल पंप का शटर तोड़कर गल्ले में रखे 75962 रुपये चुरा लिए । आरोपी की यह हरकत सी सी टी वी में कैद हो गई । इस मामले में पेट्रोल पंप स्वामी भारत भूषण साह ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था । पुलिस ने सी सी टी वी कैमरे के फुटेज देखकर आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था । जो अभी तक जेल में है ।
  आरोपी की मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत अर्जी पेश हुई थी । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील शर्मा ने विरोध किया । सी सी टी वी फुटेज व आरोपी के पास चोरी गई नकदी बरामद होने के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।
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