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नैनीताल । विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट/अपर जिला न्यायाधीश द्वितीय नैनीताल प्रीतू शर्मा की अदालत ने एक चरस तश्कर को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 1.20 लाख रुपये का अर्थदण्ड की सजा सुनाई है । अर्थदण्ड न देने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 सितंबर 2016 को बनभूलपुरा हल्द्वानी में पुलिस ने कमलेश गोस्वामी उर्फ कमल गोस्वामी पुत्र बच्चीनाथ निवासी सुनकोट मुक्तेश्वर को 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था । इस मामले की सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने 6 गवाह कोर्ट में पेश किए तथा बताया कि आरोपी के पास अत्यधिक वाणिज्यिक मात्रा में चरस बरामद हुई है । जो कि समाज के लिये घातक है ।

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इन तर्कों व गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को कठोर सजा सुनाई है ।

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