खबर शेयर करें 👉

उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी स्थित मुखानी चौराहे के फ्लाईओवर निर्माण के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई । सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट को अवगत कराया गया कि फ्लाई ओवर बनाने के लिए सभी औपचारिताए पूरी कर ली गई है जिसकी रिपोर्ट पेश की जानी है। लेकिन आचार सहिंता लागू होने के कारण इसमे रोक लगायी गई है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 13 मार्च की तिथि की है। आज मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमुर्ति एनएस धनिक की खण्डपीठ में हुई।
मामले के अनुसार मुखानी हल्द्वानी निवासी पूरन चन्द्र जोशी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में कहा गया है कि कालाढूंगी रोड पर खासकर मुखानी चौराहे के पास आये दिन जाम की स्थित बनी रहती है। इससे स्कूल, ऑफिस समेत अन्य जरूरी कार्य के लिए इस मार्ग से आने-जाने वालों का अधिकांश समय जाम में ही व्यतीत हो जाता है। वे नियत समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि जाम से निजात दिलाने के लिए कालाढूंगी रोड पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाए।

You cannot copy content of this page