नैनीताल । एन आई ओ एस, डी एल एड एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नन्दन बोहरा ने कहा कि डी एल एड को प्राथमिक शिक्षक में भर्ती करने के मामले की सुनवाई 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है ।
  श्री बोहरा ने कहा कि वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर सर्वोच्च न्यायालय की रोक लगी है  । एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने जो निर्णय 14 सितम्बर 2022 को दिया था उसे बी.एड व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा चुनौती दी गयी है जिसकी अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होनी है ।
इस बीच सोशल मिडिया पर एनआईओएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने का नकारात्मक  समाचार प्रचारित किया जा रहा है । जो कि भ्रामक व असत्य है । यह खबर वर्ष 2019 में बिहार से प्रकाशित एक समाचार पत्र की खबर को आज यह कहते हुए प्रचारित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने यह आदेश आज जारी कर एनआईओएस डीएलएड को पीआरटी से बाहर कर दिया है और अब एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट से केस हार चुका है ।
   एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष नन्दन बोहरा ने कहा कि कि उक्त जानकारी सोशल मिडिया पर एनसीईटी के नाम पर गलत तरीके से प्रचारित किया जाना सर्वोच्च न्यायालय की अवेहलना है तथा आई टी एक्ट की धारा 67 का उल्लंघन है । जिसका कि संबधित व्यक्ति को अधिवक्ता के माध्यम से लीगल नोटिस की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।
उन्होंने देश के  सभी एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इन भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें ।  न हीं इन बातों से विचलित हों ।  डी एल एड अभ्यर्थी कानूनी तौर पर मजबूत हैं । जिस प्रकार से वे उत्तराखण्ड हाईकोर्ट व अन्य राज्य के हाईकोर्ट से जीत कर आए हैं उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय से भी उन्हें अवश्य जीत मिलेगी ।

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