नैनीताल। । उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने बीड़ी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के खिलाफ दायर सेवानिवृत्त अध्यापक अशोक साह उर्फ गुरु जी की जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने सरकार से अस्पताल की अतिक्रमण मुक्त भूमि के प्रयोग को लेकर बनाये गई योजना की रिपोर्ट 4 हफ्ते में कोर्ट में पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 12 दिसम्बर की तिथि नियत की है।
सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रशासन ने अस्पताल की भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है।
इस सुनवाई में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सैय्यद नदीम मून ने कोर्ट को बताया कि अतिक्रमण हटाने में प्रशासन ने भारी मशीनों का प्रयोग किया । जिससे चार्टन लॉज में भूस्खलन हुआ और एक मकान ध्वस्त हो गया । हाईकोर्ट ने इस मामले में अलग से याचिका दायर करने को कहा है ।