टैक्सी चालकों को फिलहाल राहत नहीं, कूड़ा नारायण नगर में एकत्र हो ।

 

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रो.अजय रावत व अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई में कई दिशा निर्देश जारी किए हैं ।

  मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खण्डपीठ द्वारा जारी कुछ अहम निर्देशों की सूची–:
1-  जुलाई 2017 के बाद की टैक्सी व टैक्सी बाइकों को नैनीताल में संचालन की फिलहाल अनुमति नहीं । हाईकोर्ट ने केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान दिल्ली व सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से नैनीताल की सड़कों की भार वहन क्षमता व मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के सम्बंध में सर्वे कर रिपोर्ट मांगी है । इस रिपोर्ट के आधार पर ही टैक्सी चालकों के प्रार्थना पत्र पर विचार होगा । हाईकोर्ट ने इन दोनों संस्थानों को पक्षकार बनाया है ।
2– मेट्रोपोल होटल परिसर में अब शहर का कूड़ा एकत्रीकरण व पृथक्कीकरण नहीं होगा । हाईकोर्ट ने कूड़ा नारायणनगर में एकत्र करने को कहा है । नारायणनगर के लोगों द्वारा वहां कूड़ा एकत्र किए जाने का विरोध किये जाने की स्थित में कोर्ट ने एस एस पी नैनीताल को  नगर पालिका कर्मियों को सुरक्षा उपलब्ध कराने को कहा है । साथ ही क्षेत्रवासियों के बैठक करने के निर्देश एस एस पी, को दिए हैं ।
3- कूड़े को अब प्रत्येक घर में गीला, सूखा व पॉलीथिन के रूप में अलग अलग रखना होगा । इसके लिये नगर पालिका प्रत्येक परिवार को 3-3 डस्टबिन देगी । व्यवसायियों को बड़े कूड़ेदान दिए जाएंगे । नगर पालिका गीला कूड़ा रोज उठाएगी । जबकि पॉलिथीन व सूखा कूड़ा हफ्ते में दो दिन उठाया जाएगा । डस्टबिन खरीदने के लिये सरकार फंड उपलब्ध कराएगी ।
4– कैंची धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से लगने वाले जाम को देखते हुए हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से भवाली बाईपास का निर्माण तेजी से करने को कहा है ।
4-: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से एच एम टी रानीबाग व आई एस बी टी, के पास पार्किंग स्थल बनाने व वहां से शटल सेवा संचालन की व्यवस्था करने पर विचार करने को कहा है । इस मामले में विभिन्न विभागों के सचिवों को को भी दिशा निर्देश जारी कर उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया है ।
5-नैनीताल के सबसे भीड़ भाड़ वाले स्थान नगर पालिका कार्यालय से मल्लीताल कोतवाली, मेट्रोपोल परिसर से चीना बाबा मंदिर तक सड़क चौड़ा करने व उसके किनारे पैदल यात्रियों के चलने की व्यवस्था करने के निर्देश सचिव लोक निर्माण विभाग को दिए हैं ।
6-तल्लीताल इंडिया होटल से जी बी पन्त अस्पताल तक सड़क किनारे वाहन पार्क होने से मरीजों को अस्पताल जाने में हो रही परेशानी पर हाईकोर्ट ने एस पी ट्रैफिक को निर्देश दिया है कि इस मार्ग से तत्काल अवैध रूप से पार्क वाहन हटाये जाएं । इस मामले में कुछ अधिवक्ताओं ने स्थानीय लोगों को छूट देने की अपील की । लेकिन कोर्ट उनकी मांग खारिज कर दी । कहा कि सड़क में वाहन पार्क नहीं होंगे ।
7–: हाईकोर्ट ने नैनीताल की ट्रैफिक व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, पर्यावरण, झील संरक्षण आदि के सम्बंध में हाईकोर्ट,सुप्रीम कोर्ट द्वारा विभिन्न जनहित याचिकाओं में दिए गए निर्देशों, विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट, बायलॉज आदि की प्रतियां भी मांगी हैं ।
   मामले की अगली सुनवाई अब दो हफ्ते बाद होगी ।

By admin

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