उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने खटीमा विधान सभा क्षेत्र में सेवारत नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा और दिनेश सिंह फर्त्याल थाना अध्यक्ष झनकया का स्थानांतरण न किये जाने के मामले पर सुनवाई की।वेकेशन जज न्यायमुर्ति आरसी खुल्बे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुनने के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं कि याचिकर्ता के प्रत्यावेदन को दस दिन के भीतर निस्तारित करें। मामले के अनुसार भुवन कापड़ी कांग्रेस प्रत्याशी खटीमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि नरेश चौहान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खटीमा व दिनेश सिंह फर्त्याल थानाध्यक्ष झनकया बिगत 9 वर्ष से जनपद उधम सिंह नगर में ही सेवारत हैं जबकि विभागीय नियमावली के अनुसार उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी 8 वर्ष से अधिक एक जनपद में सेवारत नहीं रह सकता। विभाग ने दोनों अधिकारियो का स्थानांतरण 23 जून 2021 को नरेश चौहान का अल्मोड़ा व दिनेश सिंह फर्त्याल का पिथौरागढ़ कर दिया था । उसके बाद विभाग ने दोनों अधिकारियों का स्थानांतरण स्थगित कर दिया । याचिकर्ता का यह भी कहना है दोनों अधिकारी लोक सभा के चुनाव में भी यही सेवारत थे और वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं और विधान सभा के चुनाव को भी प्रभावित कर सकते हैं लिहाजा इनका स्थानांतरण किया जाय। इनके स्थानांतरण को लेकर उनके द्वारा 10 जनवरी 2022 को मुख्य निवार्चन आयुक्त व जिला निवार्चन अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया गया है जिस पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई।