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नैनीताल।  उत्तराखंड हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितता के आरोप में वाणिज्यिक कर विभाग की असिस्टेंट कमिश्नर मीनाक्षी त्यागी  को बर्खास्त करने व उनसे 93 लाख रुपये की वसूली करने के अपर सचिव वित्त के आदेश पर रोक लगा दी है ।
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार महरा की खण्डपीठ में हुई । कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि अधिकारी को बर्खास्त करने के मामले में तीन सप्ताह में जवाब पेश करें। साथ ही कोर्ट ने जाँच अधिकारी अजय कुमार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई हेतु 30 मार्च 2026 की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार विकास नगर देहरादून में तैनात असिस्टेंट कमिश्नर मीनाक्षी त्यागी को 3 अक्टूबर 2025 को चार फर्मों का रजिस्ट्रेशन रोकने में नाकाम रहने और उनके रिफंड क्लेम की मंज़ूरी देने के आरोपों पर नौकरी से निकाल दिया गया था। याचिका में कहा कि संबंधित टैक्स अधिकारी  पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसने असिस्टेंट कमिश्नर के निर्देश के बावजूद फर्मों का निरीक्षण नहीं किया और सिर्फ़ उन्हें ही नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने भी जांच अधिकारी से प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने और उन्हें मुख्य गवाहों से पूछताछ का अधिकार देने के लिए कहा था। जिसे जांच अधिकारी अजय कुमार ने साफ तौर पर मना कर दिया। बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किए बिना और गवाहों के क्रॉस परीक्षण किये बिना उनकी सेवा समाप्त की गई ।

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