हाईकोर्ट द्वारा 25 मार्च व 3 अप्रैल को जारी आदेश–:
नैनीताल । गर्मी की छुट्टियों के दौरान नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए कोर्ट ने कुमाऊं रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को ट्रैफिक प्रबंधन की योजना के साथ अदालत की सहायता करने को कहा है। कोर्ट ने राज्य के मुख्य स्थायी अधिवक्ता को पुलिस महानिरीक्षक को अगली सुनवाई की तिथि की सूचना देने का निर्देश भी दिया।
 हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ द्वारा 3 अप्रैल को ठाकुर इंटरप्राइजेज, दीवान फर्त्याल व सुमित जेठी की याचिकाओं की सुनवाई के बाद जारी आदेश के क्रम में शहरी विकास विभाग ने नैनीताल नगर पालिका में रिक्त पड़े 8 प्रमुख पदों में नियुक्तियों के आदेश कर दिए हैं ।
एक अन्य आदेश के क्रम में नगर पालिका नैनीताल को लेकब्रिज चुंगी व पार्किंग शुल्क निर्धारण की जानकारी हाईकोर्ट में देनी है । इस क्रम में नगरपालिका ने पार्किंग शुल्क बढ़ाकर 500 रुपया कर दिया और पार्किंग शुल्क वसूली में महिला स्वयं सहायता समूहों की मदद ली जा रही है । जबकि लेकब्रिज चुंगी शुल्क में बढोत्तरी का प्रस्ताव पास किया है ।
हाईकोर्ट ने नैनीताल में ट्रैफिक नियंत्रण हेतु आम जनता व अधिवक्ताओं से भी सुझाव मांगे हैं ।जो शपथ पत्र के साथ दिए जाने हैं ।
अदालत ने इस मामले को 15 अप्रैल 2025 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है, जिसमें दो लंबित जनहित याचिकाएं (WPPIL संख्या 209/2023,श्रुति जोशी बनाम राज्य) और (31/2012 अजय रावत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) भी शामिल की जाएंगी।
हाईकोर्ट द्वारा 3 अप्रैल को जारी आदेश–:
हाईकोर्ट द्वारा 25 मार्च को जारी आदेश–:

By admin

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