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नैनीताल । हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार से कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन पर मंगलवार 19 मई को जबाव देने को कहा है ।

न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार से 2018 में कुंदन सिंह मामले में दिए गए निर्देशों के अनुपालन पर जबाव देने को कहा । इस आदेश में उपनल कर्मियों को चरणबद्ध रूप से नियमित करने,न्यूनतम वेतनमान देने,एरियर का भुगतान करने, वेतन से जी एस टी की कटौती न करने के निर्देश दिए थे । इस बीच कार्मिक व सतर्कता विभाग ने उपनल कर्मियों के अनुबंध का एक प्रारूप बनाया है जिसे कोर्ट के संज्ञान में लाकर बताया गया कि यह अनुबंध हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है । जिस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जबाव मांगा है । सरकार ने जबाव दाखिल करने के लिए समय की मांग की जिस पर कोर्ट ने मंगलवार 19 मई की तिथि तय की है ।

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