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नैनीताल । कांडा कफड़िया मल्ली सेट्ठी बेतालघाट में घर में बच्चे के साथ सो रही महिला के साथ दुराचार करने के आरोपी की जमानत जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार जोशी की अदालत ने खारिज कर दी है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कांडा कफड़िया निवासी एक महिला ने पट्टी पटवारी के समक्ष रिपोर्ट लिखाई कि 24 नवम्बर 2021 को उसका पति दूसरे गांव ओखलढूंगा रिश्तेदारी में गए थे । उस रात्रि करीब 9 बजे गांव का भुवन चन्द्र पुत्र नन्दनराम शराब के नशे में आया और उसने दरवाजे में लात मार कर दरवाजा खोल दिया और उसके साथ दुराचार किया । घटना की सूचना उसने फोन पर अपने पति को दी । जिसके बाद गांव में पंचायत बैठी । पंचायत में आरोपी भुवन पर अर्थदंड लगाने पर सहमति बनी लेकिन पीड़िता ने राजीनामा करने से इनकार कर दिया । जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वह गिरफ्तार किया गया । जिसकी आज कोर्ट में जमानत अर्जी लगी थी । जिसे कोर्ट ने नामंजूर कर दिया ।

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