खबर शेयर करें 👉

नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल राजेन्द्र जोशी ने दहेज हत्यारोपी पति की जमानत खारिज कर दी है ।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा आरोपी की जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा कि  02 मार्च 2022 को थाना लालकुआ में मृतका पूजा के भाई अनिल सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह नि० ग्राम अनरपा पो० पहाड़पानी मुक्तेश्वर नैनीताल ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसकी बहन पूजा की शादी 07 दिसम्बर 2019 में घोड़ाखाल मंदिर बैकट हॉल  में कमलेश बिष्ट पुत्र जीत सिंह ग्राम गंगा पुर हल्दूचौड़ लालकुआ के साथ हुई । शादी में दहेज के रूप में समस्त जेवरात व सामान के अतिरिक्त 50 हजार रू० दिया था, किन्तु दहेज से रिपोर्टकर्ता को दामाद कमलेश संतुष्ट नहीं था।  शादी के बाद पता चला कि कमलेश शराबी व जुआरी प्रवृत्ति का है, वह अक्सर बहिन के माध्यम से पैसों की मांग करता रहता था पिता हैसियत के अनुसार कमलेश को पैसा दिया करते थे। बहिन ने एक पुत्र को भी जन्म दिया, जो डेढ़ वर्ष का है । उस बच्चे को बेचने का सौदा कमलेश ने अपने भाई पंकज बिष्ट के साथ 15 लाख रू0 में कर दिया था । बहिन पर कमलेश दबाव डालता था कि भाई को बच्चा दे दे, उसका कोई औलाद नहीं है, बहिन के मना करने पर मारपीट करता । रिपोर्टकता का छोटा भाई ललित 1 साल अपनी बहन पुजा के घर रहा । उसके द्वारा देखा कि कमलेश पूजा के साथ रोज मारपीट करता था।  ललित जब बहन को मारने से रोकता तो वह ललित के साथ भी मारपीट करता था, शादी के बाद लगातार कमलेश ने पूजा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया । रिपोर्टकर्ता के पिता, कमलेश को समझाने गंगापुर हल्दूचौड़ गये तो कमलेश ने भविष्य में मारपीट न करने का आश्वासन दिया । 01 मार्च 2022 को पूजा के बेहोश होने की सूचना मायके वालों को मिली । लेकिन उसकी लाश सुशीला तिवारी अस्पताल की मोर्चरी में रखी गई थी । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डाक्टरों द्वारा बताया गया कि पूजा की मृत्यु जहर देने से हुई है । इन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर दी ।

You cannot copy content of this page