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नैनीताल । उत्तराखण्ड हाई ने पॉक्सो एक्ट में आपसी समझौता करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति शरद शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने समझौते को निरस्त करते हुए अभियुक्त को कोर्ट से जेल भेज दिया । साथ ही एसएचओ रुद्रपुर को निर्देश दिए है कि पीड़िता व उसकी माता को पुलिस सुरक्षा दी जाय।

मामले के अनुसार रुद्रपुर की पीड़िता ने रुद्रपुर थाने में 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराकर कहा था कि उसके पिता की दी शादियां है। उसके पिता किसी अन्य केस के चलते जेल में हैं। जब वह 9 साल की थी तब उसके साथ पिता व चाचा ने दुष्कर्म किया।

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उसके चाचा सलीम सलमानी बार बार उन्हें समझौते के लिए दवाब डाल रहे हैं। अपनी जान माल की डर से वे से समझौते लिए तैयार हुए। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323,504,506,376 व पॉक्सो एक्ट की धारा 5,6,9,10 के तहत मुकदमा दर्ज किया ।

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आज सुनवाई के दौरान पीड़िता ने कहा कि उन्हें और उनकी माता को जानमाल का भय है। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेकर याचिका को निस्तारित करते हुए आरोपी चाचा को जेल भेज दिया साथ मे पीड़िताओं को पुलिस सुरक्षा देने के आदेश दिए हैं।

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