खबर शेयर करें 👉

 

देहरादून ।

अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण नियमावली, 2010 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में चौथे परन्तुक के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

परन्तु यह और भी कि मूल नियमावली में विहित शिथिलीकरण का लाभ वर्तमान चयन वर्ष 2023-24 (1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक) के लिए अनुमन्य होगा तथा किसी कार्मिक को शिथिलीकरण का लाभ तभी अनुमन्य होगा जबकि उससे वरिष्ठ पात्र समस्त कार्मिकों की पदोन्नति हो गयी हो, ताकि कैडर मैनेजमेंट में कोई विसंगति उत्पन्न न हो और शिथिलीकरण के माध्यम से किसी कार्मिक को ऐसी पदोन्नति अनुमन्य नहीं होगी जिससे वह अपने वरिष्ठ पात्र कार्मिक से उच्च पद धारित कर ले।

ALSO READ:  कुमाऊँ एवं गढ़वाल क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अवसर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 29.65 करोड़ की लागत से निर्मित 220.90 मीटर लंबे धनगढ़ी पुल को जनता को किया समर्पित, धनगढ़ी सेतु का किया लोकार्पण,

आदेश–:

 

You missed

You cannot copy content of this page