खबर शेयर करें 👉

नैनीताल ।  नैनीताल शहर में बंदरो व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए  मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने पूर्व में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन न करने पर जिलाधिकारी नैनीताल को 12 मई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है।
आज हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट के पूर्व के आदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है । जिसके चलते हल्द्वानी में कुत्तों के काटने से 1 बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई । जबकि मार्च माह के एक सप्ताह के भीतर नैनीताल में 45 लोगों को आवारा कुत्तों ने काट लिया ।पिछले कुछ सालों में प्रदेश में आवारा कुत्तों ने करीब 40 हजार लोगों को काट लिया। जिस पर कोर्ट ने जिला अधिकारी को तलब किया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मई की तिथि नियत की है।
मामले के अनुसार नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक सैकड़ों लोगो को काट चुके है। जबकि कई लोगो की मौत भी हो चुकी है। कुछ समय पहले कुत्तों का बधियाकरण भी किया गया था बावजूद इसके इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। याचिकाकर्ता ने बंदरो और कुत्तों की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की गुहार लगायी है।

ALSO READ:  नैनीताल में पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कूड़े के वैज्ञानिक व व्यवस्थित निस्तारण को लेकर सफ़ाई अभियान के दौरान हुई महत्वपूर्ण चर्चा ।

You missed

You cannot copy content of this page