नैनीताल । जिला एवं सत्र न्यायाधीश नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने जमाकर्ताओं की धनराशि का गबन करने के आरोपी पोस्टमास्टर की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है
पोस्टमास्टर भुवन चन्द्र आर्या पुत्र कुंवर राम आर्या नि०-ब्लॉक रोड, भीमलाल पर जमाकर्ताओं का 4.33लाख हड़पने का आरोप है ।
अभियोजन के अनुसार वादी हेमन्त यादव पुत्र रमेश यादव निरीक्षक डाकघर रामनगर ने आरोपी डाकपाल बेतालघाट भुवन आर्या के विरूद्ध थाना बेतालघाट में रिपोर्ट दी गयी कि अभियुक्त द्वारा उपडाकघर बेतालघाट में डाकपाल के पद पर रहते हुए इस पोस्ट ऑफिस के अधीन अन्य डाकघर शाखा सेठी, बेलगाँव एवं ऊँचाकोट, बेतालघाट में विभिन्न तिथियों में जमा कर्ताओं द्वारा जमा की गई 4,33,500 का गबन कर निजी प्रयोग में लाकर दुरूपयोग किया गया है । यह धनराशि उप डाकघर सेठी, बेलगांव व ऊँचाकोट के उप डाकपालों द्वारा जमा कराई गई थी । लेकिन आरोपी ने उसे जमाकर्ताओं के खाते में जमा नहीं किया ।
उक्त मामले की गबन की सूचना जब डाकघर के उच्चाधिकारियों को मिली तो अधिकारियों द्वारा जांच की गयी । जांच में डाकपाल अभियुक्त भुवन आर्या द्वारा उपरोक्त राशि का के गबन की पुष्टि के बाद उसे नौकरी से हटाया गया।
इस मामले में आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिये अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी । जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा द्वारा विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के विरूद्व पूर्व में थाना भवाली में भी गबन का मुकदमा दर्ज है । तब वह तल्ला रामगढ़ में पोस्टमास्टर था और उसने कई जमाकर्ताओं की राशि का सरकारी पद पर रहते हुए गबन किया गया था और वर्तमान मामले में विवेचना में भी सहयोग नहीं दे रहा है । अभियुक्त रिपोर्ट दर्ज होने के उपरान्त से फरार चल रहा है। आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो अभियुक्त गवाहों एवं विवेचना को प्रभावित कर सकता है। न्यायलय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध की गंभीरता व अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास को गंभीर मानते हुए अभियुक्त की अग्रिम जमानत खारिज कर दी ।
आरोपी को मंगलवार की अपरान्ह में बेतालघाट थाने के उप निरीक्षक हरिराम ने जिला कोर्ट नैनीताल के गेट से गिरफ्तार कर लिया । आरोपी अपनी अग्रिम जमानत के सिलसिले में कोर्ट आया था ।