जिलाधिकारी ने जारी किए निर्देश ।
अधिशासी अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग लो.नि.वि. रानीखेत द्वारा अपने पत्र सं.-1536/3सी. क्वारब से पाण्डुखाल दिनांक 15-10-2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि किमी.-56 क्वारब पुल के पास हिल साईड की ओर लगभग 200 मी. लम्बाई में भू-स्खलन जोन (Land Slide Zone) बन जाने से लगातार भी समय मलवा व बोल्डर सड़क में गिर रहे है। जहाँ पर 30 मी. लम्बाई में सड़क धंस रही है व भाग किसी भी समय नीचे नदी की तरफ खिसक सकता है ।
उक्त प्रभाग में मोटर मार्ग की मात्र 3 मी. चौड़ाई रह गयी है जिसमें बडे वाहनों का आवागमन भी सुरक्षित नहीं रह गया है तथा जेसीबी द्वारा भी रात्रि के समय में कार्य कराया जाना भी सम्भव नहीं है।
अतः अल्मोड़ा क्वारब राष्ट्रीय राजमार्ग-109 के किमी.-56 में हो रहे लगातार भू-स्खलन /सड़क धसने व बोल्डर गिरने से यात्रियों की सुरक्षा के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 के अध्याय IV की धारा 34 (ख) में प्रदत्त शक्तियों के क्रम में दिनांक 15-10-2024 से दिनांक 21-10-2024 की सायं 8:00
बजे से प्रातः 6:00 बजे तक वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाता है ।