नैनीताल । उत्तराखंड बार कौंसिल में नए अधिवक्ताओं के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है । सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बार कौंसिल ने पंजीयन शुल्क में कमी कर दी है ।
 उत्तराखंड बार कौंसिल के सदस्य सचिव मेहरबान सिंह कोरंगा की ओर से जारी सूचना में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट पिटीशन (सी) नं0 352/2023 गौरव कुमार बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में 30 जुलाई 2024 को पारित आदेश  के अनुपालन में पंजीकरण शुल्क में परिवर्तन कर दिया गया था । जिस कारण पंजीकरण फार्म के प्रारूप में भी परिवर्तन किया गया है। नये पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी अब नये पंजीकरण आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे । जिसके संलग्नक नियमों में शुल्क का विवरण दिया गया है।
बताया कि अब नए फार्म पर आवेदन बार कौंसिल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। फार्म का नया प्रारूप और नियम बार कौंसिल आफ उत्तराखण्ड की बेबसाइट https://www.barcouncilofuttarakhand.org में अपलोड कर दिया गया है। बताया कि आवेदन फार्म बेबसाइट से ही डाउनलोड करना होगा ।

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