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राज्य कर्मचारियों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर ।

देहरादून।  उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अमिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य पे मैट्रिक्स के आधार पर पुनरीक्षण किया गया है।

 

गुरुवार को जारी शासनादेश के अनुसार उपर्युक्त विषयक वित्त (वे०आ०-सा०नि०) अनुभाग-7 उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या: 290/XXVII (7) 50 (16)/2016, दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 के द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतनमानों का दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षण किया गया है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन मैट्रिक्स के आधार पर उत्तराखण्ड सरकारी सेवकों हेतु अधोलिखित तालिकानुसार सामूहिक बीमा आच्छादन की धनराशि, मासिक अभिदान की दर, बीमा निधि एवं बचत निधि की पुनरीक्षित दरों को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

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