नैनीताल । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जमानत याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खण्डपीठ में हुई । अब्दुल मलिक लंबे समय से जेल में बंद था । इस प्रकार बनभूलपुरा दंगे के लगभग सभी आरोपियों को अब जमानत मिल चुकी है ।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सरकार और आरोपी के अधिवक्ता से पूछा था कि इनके खिलाफ जो अन्य सात मुकदमे हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ? कितने केसों में बरी हो चुके हैं और कितने विचाराधीन हैं ? आज, राज्य सरकार की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि जांच के दौरान इनके खिलाफ इन केसों के अलावा सात अन्य मुकदमे दर्ज होने की पुष्टि हुई है। कई मामलों में ये बरी हो चुके हैं। कुछ का पता अभी नहीं चल सका है।
इन तथ्यों के आधार कोर्ट ने अब्दुल मलिक की जमानत मंजूर कर ली है ।


