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वित्त सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि “वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या-7/24/2007/E-III (ए) दिनांक 10 अक्टूबर, 2024 द्वारा केन्द्र सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों को वर्ष 2023-24 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर (अधिकतम धनराशि रू0 7000/- (रू० सात हजार मात्र)) की सीमा निर्धारित करते हुए तदर्थ बोनस स्वीकृत किया गया है।”

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