नैनीताल । उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने सरकार से हाईकोर्ट के पूर्व का आदेशों के पालन के संबंध में कल (आज) कोर्ट को अवगत कराने को कहा है । कल (आज)मंगलवार को एकलपीठ इस अवमानना याचिका को प्राथमिकता के आधार पर सुनेगी ।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उपनल कर्मियों के नियमतिकरण व कोर्ट के अन्य आदेशों पर क्या कार्यवाही हुई है ? हाईकोर्ट ने 6 वर्ष पूर्व 2018 में उपनल कर्मियों के पक्ष में फैसला दिया था । जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में उपनल कर्मियों के हित में फैसला दिया । लेकिन कोर्ट के आदेशों के पालन की रिपोर्ट अब तक कोर्ट में पेश नहीं की गई है । कोर्ट ने इसका ब्यौरा कोर्ट में तलब किया है ।
मामले के अनुसार संविदा कर्मचारी संघ के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष वाद को मेंशन करते हुए कहा कि पूर्व मे कोर्ट की खंडपीठ ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के सम्बंध में एक आदेश जारी किया था । लेकिन इस आदेश पर अब तक राज्य सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया। न ही इसे कोर्ट के रिकॉर्ड में लाया गया है । पूर्व में संघ की ओर से पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस अवमानना याचिका पर (उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम आनन्द बर्धन,मुख्य सचिव उत्तराखंड) की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की मांग की गयी थी।


