नैनीताल । उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को कोर्ट के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश करने को कहा है । इस मामले की अगली सुनवाई अब 2 जुलाई को होगी । मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई ।
2018 में पारित आदेश का अब तक अनुपालन न होने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि शासन ने कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन हेतु होमवर्क पूरा कर लिया है और नियमितीकरण के “कट ऑफ डेट” को तय करने के लिए आगामी कैबिनेट में निर्णय लेने की संभावना है ।
पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि पहले इन्हें न्यूनतम वेतनमान दिया जाय। लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार ने अभी तक किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। कई कर्मचारियों की सेवाएं बीस साल से अधिक की हो गयी है । कई सेवानिवृत्त होने के कगार पर हैं। इसलिए कोर्ट के आदेशों का कड़ाई से अनुपालन करवाया जाय।
ज्ञात हो कि हाईकोर्ट ने उपनल कर्मियों को न्यूनतम वेतनमान देने,उनके नियमितीकरण करने व उनके वेतन से जी एस टी की कटौती न करने के निर्देश करीब 8 वर्ष पूर्व दिए थे । जिसका अनुपालन नहीं हुआ है । इस मामले को मुख्य सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है ।


