नैनीताल । न्यायालय अपर जिला जज/एफ.टी.एस.सी. (पोक्सो एक्ट) नैनीताल के विशेष न्यायाधीश सुधीर तोमर ने नाबालिग पीड़िता के साथ होटल में ले जाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने के आरोपी नरेश पाण्डे निवासी भवाली की प्रथम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
आरोपी के खिलाफ मल्लीताल थाने में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा पोक्सो अधिनियम की धारा 3/4 एवं 16/17 के अंतर्गत मामला दर्ज है। आरोपी पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया था कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है, जबकि अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए दलील दी कि पीड़िता और गवाहों के बयानों सहित मेडिकल साक्ष्य भी इस गंभीर अपराध की पुष्टि करते हैं।