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नैनीताल । नैनीताल नगर पालिका द्वारा फ्लैट मैदान में अक्टूबर माह के लिये देहरादून के रमेश सजवाण को नियमविरुद्ध झूले का टेंडर देने का मामला नैनीताल वासियों सहित नगर पालिका कर्मचारियों को भारी पड़ रहा है । उत्तराखण्ड हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में पालिकाध्यक्ष की पावर सीज करने व ई ओ आलोक उनियाल को सस्पेंड करने व वित्तीय अनियमितताओं की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती भी खारिज हो गई । विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश सुधांशु धुलिया की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया ।

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पालिकाध्यक्ष की पावर सीज होने से नगर पालिका के काम प्रभावित होने लगे हैं । पालिका के कर्मचारियों को 3-4 माह से वेतन,पेंशन का भुगतान नहीं हुआ है । जबकि त्यौंहार का सीजन चल रहा है । दुर्गा पूजा महोत्सव के काम भी प्रभावित हुए हैं ।

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इधर पालिका के वर्तमान हालात को देखते हुए जिलाधिकारी ने ई ओ का चार्ज फिलहाल ई ओ द्वितीय श्रेणी पूजा को सौंपा है । जबकि उप जिलाधिकारी को नैनीताल पालिका के कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा है ।

आदेश-:

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