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नगरपालिका परिषद् नैनीताल द्वारा (एचएसआई / इंडिया) हयूमन सोसाइटी इटरनेशनल संस्था के माध्यम से नैनीताल नगर में आवारा / पालतू श्वान पशुओं का टीकाकरण / बन्ध्याकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें नगर के 106 आवारा / पालतू श्वान पशुओं का टीकाकरण / बन्ध्याकरण किया जा चुका है। अतः समस्त नैनीताल नगर वासियों को सूचित किया जाता हैं की माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परित आदेश दिनांक 12.06.2023 के अनुपालन में व उत्तराखण्ड सरकार की एसओपी दिनांक 25.01.2023 के नियम 2023 व नियम 2017 में आवारा / पालतू कुत्तों के प्रजनन पर रोक लगाते हुए पालतू कुत्तों पशुओं का टीकाकरण / बन्ध्याकरण करवाना तथा रजिस्ट्रशन / (लाइसेन्स) बनवाना आवश्यक है । जिसमें आप समस्त पशु स्वामी को अवगत करना हैं अगर कि बिना लाइसेन्स के कोई पालतू पशु (कुत्ता) पाया जाता है तो  पशु स्वामी पर विभागी व चालानी कारवाई अमल में लाई जायेंगी । (लाइसेन्स) बनवाने हेतु नगरपालिका परिषद् नैनीताल के लाइसेन्स विभाग में सम्पर्क कर लाइसेन्स बनायें तथा अपने पशु कुत्तों) का टीकाकरण / बन्ध्याकरण हेतु पालिका के एबीसी केंन्द्र अण्डा मार्केट मल्लीताल / पशु हैल्पलाईन नं० -9027649083 पर समय 10:00 से 02:00 व 03:00 से 05:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर आप टीकाकरण / बन्ध्याकरण हेतु सम्पर्क कर सकते हैं।

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