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नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने काशीपुर को ऑपरेटिव सोसायटी में हुई भर्तियां  में हुई गड़बड़ी व लाखों रुपए के घोटाले के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमुर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ कोऑपरेटिव समिति सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुए सात दिनों के भीतर जवाब पेस करने को कहा है। मामले के अनुसार काशीपुर के बरखेड़ापांडे निवासी मोहम्मद सरफराज ने उच्च न्यायालय में  याचिका दायर कर कहा है कि काशीपुर किसान कॉपरेटिव सोसायटी में नियुक्तियों व वित्तीय लेनदेन के मामले में कई घपले सोसायटी के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा किए गए हैं। जबकि इस सोसाइटी में याचिकाकर्ता भी एक सदस्य है। सोसायटी ने अपने लोगों को लाभ देने के लिए उनके वेतनमान बढ़ाने के अलावा उनके अन्य देयकों में भी अनावश्यक वृद्धि कर दी है। सोसायटी ने सरकारी कागजों में सोयायटी को काफी अधिक लाभ दिखाया है जबकि जमीनी स्तर पर सोसाइटी घाटे में चल रही है। जिसकी भरपाई आज सोसायटी के सदस्यों से की जा रही है। इस मामले की जांच की जाए।
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