नैनीताल । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सह कार्यपालक अध्यक्ष व वरिष्ठ न्यायधीश न्यायमूर्ति मनोज तिवारी के दिशा निर्देश में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत उत्तराखण्ड में 21596 वादों का निस्तारण कर कुल 98.48 करोड़ की समझौता राशि वसूल की गई ।

 

    उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी सैय्यद गुफरान ने बताया कि राज्य के 13 जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के तत्वाधान में जनपद न्यायालयों,पारिवारिक न्यायालयों,वाह्य न्यायालयों,उपभोक्ता फोरम,ऋण वसूली अधिग्रहण में कुल 108 खण्डपीठ गठित कर 21 हजार से अधिक वाद सुलझाए गए ।
   सैय्यद गुफरान के अनुसार अल्मोड़ा जिले में 134 वाद निपटाकर 1.65 करोड़,बागेश्वर में 75 वादों का निस्तारण कर 30 लाख, चमोली में 54 वादों का निस्तारण कर 86.62 लाख,चंपावत में 95 वादों का निस्तारण कर 55.26,  देहरादून में 1721 वादों का निस्तारण कर 15.82 करोड़,हरिद्वार में 1782 वादों का निस्तारण कर 11.91 करोड़,नैनीताल में 667वादों का निस्तारण कर 6.43 करोड़,पौढ़ी  570 वादों का निस्तारण कर 1.26 करोड़,पिथौरागढ़ में 198 वादों का निस्तारण कर 1.38 करोड़,रुद्रप्रयाग में 85 वादों का निस्तारण कर 81 लाख,टिहरी में 364 करोड़ वादों का निस्तारण कर 3.19 करोड़,उधमसिंहनगर में 3722 वादों का निस्तारण कर 14.69 करोड़,उत्तरकाशी में 211 वादों का निस्तारण कर 1.48 करोड़ की समझौता राशि वसूली गई ।
   इसके अलावा 11924 प्री लिटिगेशन के वाद सुलझाकर 22.57 करोड़, उपभोक्ता फोरम द्वारा 13 वाद निपटाकर 12.48 लाख,ऋण वसूली अधिकरण देहरादून द्वारा 21 वाद सुलझाकर 15.35 करोड़ की समझौता राशि वसूल की ।

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