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कोर्ट की टिप्पणी  ।

नैनीताल । प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट नैनीताल, विक्रम की अदालत ने एन डी पी एस एक्ट के एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेने कोर्ट में न आने पर रामनगर कोतवाली के एस आई जोगा सिंह व कोतवाल अरुण सैनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक को दिए हैं । कोर्ट ने डी जी पी से उक्त पुलिस निरीक्षक व उप निरीक्षक के खिलाफ की गई कार्यवाही से एक माह के भीतर कोर्ट को बताने को कहा है ।

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    अभियोजन पक्ष के अनुसार रामनगर पुलिस आशु खान नामक व्यक्ति के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था । इस मामले में आरोपी ने कोर्ट में 4 जनवरी को आत्म समर्पण का प्रार्थना पत्र दिया था । लेकिन इस मामले की जांच कर रहे दरोगा जोगा सिंह 4 जनवरी को भी कोर्ट में मौजूद नहीं थे और आज जब आशु खान ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया तब भी उक्त दरोगा कोर्ट में उपस्थित नहीं थे ।
इस मामले में जब सहायक शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने रामनगर के कोतवाल से विवेचक जोगा सिंह के कोर्ट में न आने के बारे में पूछा तो उन्होंने अत्यंत अशोभनीय भाषा में उन्हें जबाव दिया । ए डी जी सी, पूजा साह ने इस बारे में कोर्ट को अवगत कराया । जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस इंस्पेक्टर अरुण सैनी व सब इंस्पेक्टर जोगा सिंह के खिलाफ टिप्पणी करते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही हेतु डी जी पी को निर्देशित किया है ।
  इस मामले में एन डी पी एस एक्ट के उक्त आरोपी की कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली है ।

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