नैनीताल ।  नैनीताल शहर में बंदर व कुत्तों के बढ़ते आंतक से निजात दिलाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने ईओ नगर पालिका नैनीताल द्वारा पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर नाराजगी व्यक्त की।
कोर्ट ने उन्हें अवमानना  नोटिस जारी कर 3 अक्टूबर को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। पूर्व में भी  कोर्ट ने तत्कालीन जिलाधिकारी  व इनको अवमानना का नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया कि ईओ व जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में दिए गए आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इनके द्वारा आवारा कुत्तों  को पकड़कर उनका बधियाकरण करके उन्हें फिर छोड़ दिया जा रहा है। जबकि कोर्ट ने पूर्व में आदेश दिया था कि इनके लिए स्थायी सेल्टर बनाया जाय इन्हें छोड़ा न जाय। उस आदेश पर जिलाधिकारी व ईओ के द्वारा बिरला स्कूल के पास 22 सौ मीटर जगह आबंटित कर दी गयी। परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नही हुई।
 मामले के अनुसार नैनीताल निवासी गिरीश चन्द्र खोलिया ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नैनीताल शहर में कुत्तों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक नैनीताल में सैकड़ो लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं।

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