वादकारियों के हित मे जारी हुआ शीतकालीन अवकाश के दौरान न्यायिक कार्यों के लिए संशोधित आदेश ।
नैनीताल ।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने शीतकालीन अवकाश-2026 के दौरान न्यायिक कार्यों के संपादन के संबंध में एक नया आधिकारिक आदेश जारी किया है।
मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों के अनुसार, वादियों के व्यापक हित को देखते हुए पूर्व में जारी कार्यालय आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि अवकाश की अवधि में भी आवश्यक न्यायिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलती रहें।
नए दिशा-निर्देशों के तहत, अवकाशकालीन न्यायाधीश शनिवार, रविवार और अन्य घोषित अवकाशों को छोड़कर सप्ताह के सभी कार्य दिवसों पर अदालत की कार्यवाही संचालित करेंगे। इस पहल का उद्देश्य शीतकालीन अवकाश के दौरान लंबित या तत्काल सुनवाई वाले मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना है। इससे पूर्व के आदेश के अनुसार हफ्ते में केवल दो दिन कोर्ट संचालित होनी थी ।
न्यायालय परिसर में स्थित फाइलिंग सेंटर के लिए भी स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की गई है। वकील और वादी सभी कार्य दिवसों पर सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक नए मामले दाखिल कर सकेंगे। इस निर्धारित समय के भीतर की गई फाइलिंग को ही आधिकारिक रूप से स्वीकार किया जाएगा।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कार्य दिवस पर फाइल किए गए मामलों को अगले ही दिन अवकाशकालीन पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। यह नई व्यवस्था 13 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी, जिसके लिए प्रारंभिक फाइलिंग कार्य 12 जनवरी 2026 से ही प्रारंभ किया जा सकता है।
रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी इस आदेश की सूचना बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, सचिव और सभी संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है। साथ ही, आईटी विभाग को इसे आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी संबंधित पक्षकारों को समय पर जानकारी मिल सके ।
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