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नैनीताल  । उत्तराखंड के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों, प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों (एल.टी.) के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत समय सारिणी और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनोद प्रसाद सिमल्टी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 की धारा 17(1)(ख) के अंतर्गत अनुरोध के आधार पर प्रथम पांच श्रेणियों में स्थानांतरण के इच्छुक कार्मिकों से ऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस प्रक्रिया के लिए आवेदन की शुरुआत आगामी 17 जुलाई, 2026 से होने जा रही है।
​शासन द्वारा इस बार विद्यालयी शिक्षा विभाग को स्थानांतरण प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कुल 55 दिनों का अतिरिक्त समय प्रदान किया गया है। पूरी प्रक्रिया को सुचारू और पारदर्शी बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड की निदेशक श्रीमती बन्दना गर्ब्याल को विभागीय नोडल अधिकारी नामित किया है। उन्हीं की अध्यक्षता में गठित विशेष समिति ने विचार-विमर्श के बाद स्थानांतरण की इस समय सारिणी को अंतिम रूप दिया है, जिससे निर्धारित समयावधि के भीतर सारी कार्यवाही पूरी की जा सके।
​जारी कार्यक्रम के अनुसार, स्थानांतरण के लिए उपलब्ध रिक्त पदों की सूची 15 जुलाई, 2026 को विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद इच्छुक शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को पोर्टल विवरण के साथ अपने आवेदन पत्र (अधिकतम 10 विकल्पों के साथ) संबंधित संस्थाध्यक्ष से अग्रसारित करवाकर 20 जुलाई, 2026 की शाम 5:00 बजे तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) को उपलब्ध कराने होंगे। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर पर सूचियों का मिलान और संकलन कर 30 जुलाई, 2026 तक अंतिम डेटा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया जाएगा।
​विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित तिथि (30 जुलाई) के बाद मिलने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, बिना उचित माध्यम के सीधे भेजे गए आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा और ऐसे मामलों में कोई पत्राचार नहीं होगा।
प्रत्येक शिक्षक केवल एक ही श्रेणी के तहत अनुरोध पर स्थानांतरण के लिए दावा कर सकेगा। विभाग ने यह भी हिदायत दी है कि वेबसाइट पर प्रदर्शित रिक्तियों में यदि कोई त्रुटि या पद खाली न होने जैसी स्थिति हो, तो संबंधित कार्यालय अध्यक्ष तुरंत साक्ष्यों के साथ निदेशालय को सूचित करेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
आदेश -:

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