नैनीताल । जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने शनिवार को बी.डी. पांडे
अस्पताल से लगी स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर अवैध अतिक्रमणकारियों चिन्हित
कर ड्रोन सर्वे किया।
संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ने बताया हाईकोर्ट में दायर
जनहित याचिका में सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग की भूमि पर हुए अवैध
अतिक्रमण हटाए जाने का आदेश दिया था। बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के
अनुपालन में अब अतिक्रमण को चिन्हित कर सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को
हटाने की कार्यवाही की जा रही है।  प्रथम चरण में हाईकोर्ट के आदेश
के तहत 15 लोगों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। जिसके बाद अन्य
अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
राजकीय बी.डी. पांडे जिला अस्पताल से लगी स्वास्थ्य विभाग
की भूमि पर करीब 90 से अधिक लोगों ने अतिक्रमण कर घरों तथा दुकानों का
निर्माण किया है। पूर्व में  अस्पताल प्रबंधन के
द्वारा अतिक्रमणकारियों को स्वास्थ्य विभाग की भूमि से अतिक्रमण हटाने के
नोटिस दिए थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग के नोटिस के बावजूद भी
अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया और ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे । याचिकाकर्ताओं का कहना था कि जिस भूमि
पर उनका घर और दुकाने बनी हैं वह उसके मालिक हैं और उनके पास जमीन के
दस्तावेज मौजूद हैं । इसके बावजूद भी उन्हें अतिक्रमणकारी कहते हुए हटाने
की  योजना तैयार हो रही है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने
नैनीताल जिला प्रशासन को जमीनों और की जांच के निर्देश दिए थे। जिला
प्रशासन द्वारा जमीनों की जांच में पाया कि
जिस भूमि की रजिस्ट्री उनके पास मौजूद है वो किसी दूसरे स्थान की है ।
इसके बाद हाईकोर्ट ने  सरकारी भूमि से अतिक्रमण  हटाने के निर्देश दिए हैं।

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इस मामले में प्रशासन को कोर्ट के आदेश का पालन करने की रिपोर्ट 20 सितंबर को हाईकोर्ट में देनी है ।

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