नैनीताल। गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब के पूर्व डेरा प्रमुख बाबा तरसेम की हत्या के मामले मे दर्ज एफआईआर को रद्द करने व गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुघ की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।
न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंश सिंह चुघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफतारी पर रोक लगाने व एफआईआर निरस्त करने की प्रार्थना की थी।
हरबंस सिंह चुघ ने इस मामले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता के आरोपों को गलत बताया है ।