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नैनीताल । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अजय चौधरी की अदालत ने दहेज हत्यारोपी पति को सात साल के कारावास व 10 हजार रुपया अर्थदण्ड की सजा सुनाई है ।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राम सिंह रौतेला ने कोर्ट को बताया कि 30 अक्टूबर 2017 को हल्द्वानी थाने में गोविंद बल्लभ बेलवाल ने रिपोर्ट लिखाई की 29 अक्टूबर 2017 को उनकी पुत्री पूजा की उसके पति मनमोहन जोशी निवासी सुभाषनगर ने हत्या की है । रिपोर्ट में बताया गया कि पूजा की शादी ढाई वर्ष पूर्व हुई थी । लेकिन शादी के बाद से ही उसका पति उसे दहेज के लिये प्रताड़ित करने के साथ ही मारपीट भी करता था । इस मामले में सहायक शासकीय अधिवक्ता ने अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाह कोर्ट में पेश किए । दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी पति को दहेज हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कारावास व दस हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई ।

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