नैनीताल । अपर जिला न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एन डी पी एस एक्ट राहुल गर्ग की अदालत ने 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 11 साल के कठोर कारावास व 1.25 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा दी है ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 अगस्त 2021 को भौर्सा भीमताल निवासी किशोर पलड़िया को पुलिस ने एक ऑल्टो कार में 8 किलो चरस ले जाते हुए गिरफ्तार किया था । इस चरस की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच कराई गई । साथ ही अन्य साक्ष्य भी कोर्ट के समक्ष पेश किए गए ।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने 8 गवाह पेश कर आरोपी के चरस तश्करी में लिप्त होने के आरोपों की पुष्टि की । गवाहों के बयान सहित अन्य साक्ष्यों व चरस के वाणिज्यिक मात्रा में होने के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ।

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