नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने भाभी से दुराचार करने के आरोपी देवर की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये की ।
अभियोजन पक्ष के अनुसार लालकुआं थाना में एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि 2010 में उसके विवाह के बाद से ही
उसके ससुराली उसका दहेज उत्पीड़न करते हैं । सात जनवरी 2020 को उसके देवर ने जबरन कमरे में घुसकर महिला के
साथ दुराचार किया। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
मंगलवार को आन लाइन हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने
न्यायालय के आरोपी गौरव को जमानत देने की गुहार लगाई जबकि अभियोजन पक्ष
की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का
विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत
अर्जी खारिज कर दी।