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शहरी स्थानीय निकायों में सामान्य निर्वाचनोपरान्त नव निर्वाचित नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों के नव निर्वाचित बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2025 को निर्गत की गयी है। अतः नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 85 एवं नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 43 घ में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार उक्त तिथि से 07 दिवस के भीतर नव निर्वाचित बोर्ड की प्रथम बैठक आहूत करते हुए बैठक से पूर्व सभी नव निर्वाचित नगर प्रमुख/नगर पालिका अध्यक्ष/नगर पंचायत अध्यक्ष नगर निगम के पार्षद तथा नगर पालिका एवं नगर पंचायत के सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

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अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार अपने स्तर से सम्बन्धित नगर निकायों के नगर आयुक्तों तथा अधिशासी अधिकारियों को भी निर्धारित अवधि के भीतर उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित करनें का कष्ट करें।

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भवदीय

(गौरव कुमार) अपर सचिव ।

 

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