नैनीताल ।उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने नगर पालिका श्रीनगर को भंग करने के राज्य सरकार के तीन जनवरी 2022 के आदेश पर रोक लगाते हुए सरकार से चार सप्ताह के भीतर जबाव दाखिल करने के निर्देश दिए हैं । मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ में हुई ।
मामले के अनुसार नगर पालिका श्रीनगर के अध्यक्ष पूनम तिवारी ने हाईकोर्ट में दो अलग अलग याचिकाएं दायर कर सरकार की दो अधिसूचनाओं को चुनौती दी । पहली याचिका में उन्होंने सरकार द्वारा 31 दिसम्बर को जारी आदेश को निरस्त करने की मांग की । इस आदेश में सरकार ने श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दे दिया था । जबकि याचिकाकर्ता ने कहा कि नगर निगम बनाने के लिये निकाय की आबादी 90 हजार से अधिक होनी चाहिये जो अभी नही है । जबकि श्रीनगर की आबादी 37 हजार के करीब है । यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है । जबकि दूसरे आदेश में सरकार ने 3 जनवरी को श्रीनगर नगर पालिका को भंग कर दिया था । इस याचिका में उन्होंने सरकार के भंग करने के आदेश को चुनोती दी। जिस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है ।