किरायेदार की शिकायत पर दर्ज हुआ है मुकदमा ।
नैनीताल। मल्लीताल कोतवाली में एक भवन स्वामी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है ।
पुलिस सूत्रों के अनुसार एक महिला ने मल्लीताल निवासी एक भवन स्वामी पर ठगी करने का आरोप लगाया है।
मामले में पुलिस ने भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
बताया गया है कि नेहा आर्य ने कोतवाली में शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसने वर्ष 2022 में रुकुट कॉटेज क्षेत्र में एक कमरा किराए में लिया था। जिसके लिए भवन स्वामी व उसके बीच एक किरायानामा किया था। कमरा किराए में लेने और वहां सामान व 25 हजार रुपये कमरे में रखने के बाद वह किसी काम से शहर से बाहर चली गई थी। जब वह वापस लौटी तो देखा कि किराए वाले भवन का ताला टूटा हुआ था। उक्त भवन में कोई और किरायेदार था। जिससे बताया कि भवन स्वामी की ओर से ताला तोड़कर उसको भवन किराए में दिया था। जबकि उसकी ओर से भवन का किराया तीन लाख भवन स्वामी को दिया था। उसने आरोप लगाया है कि भवन स्वामी व उसके बेटे की ओर से भवन का ताला तोड़कर उसके सामान पर कब्जा कर लिया है। साथ ही उसके पैसे भी हड़प लिये। वापस मांगने पर उसको धमकी दी जा रही है।
कोतवाल हरपाल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर रुकुट कॉटेज निवासी आशा देवी खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।