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हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश । आयोग ने  वर्ष 2024 को माना है अधिकतम आयु का आधार ।

 

नैनीताल । हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पदों हेतु उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने को कहा है जिनकी आयु 1 जुलाई 2021 को इन पदों के योग्य थी ।

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित समूह ग प्रवक्ता की 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 7 नवंबर 2024 थी।

उक्त रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थी परंतु रिक्तियां भरने हेतु परीक्षा के लिए विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ ।

जिस कारण कई अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में परीक्षा में बैठने हेतु पात्र थे वह वर्ष 2024 में परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु से ज्यादा होने के कारण अपात्र हो गए थे ।
इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों द्वारा  उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।

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सुरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता केतन जोशी द्वारा पैरवी करते हुए यह कहा गया कि जिस वर्ष सरकार द्वारा आयोग को रिक्त पद भरने हेतु अध्याचन भेजा गया था उसी वर्ष से अधिकतम आयु की गणना होनी चाहिए ना की विज्ञापन प्रकाशन करने के वर्ष से । क्योंकि आयोग तथा सरकार की लापरवाही के कारण छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।

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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल द्वारा मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए आयोग को सभी अभ्यर्थियों जो अधिक आयु होने के कारण अपात्र हो गए थे उनकी आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से करने के निर्देश देते हुए ऑनलाइन पोर्टल एक हफ्ते के लिए खोलने के आदेश पारित किए गए।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आयोग ने ऑन लाइन पोर्टल इन अभ्यर्थियों के लिये एक हफ्ते के लिये पुनः खोल दिया है ।

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