नैनीताल । क्षेत्र मे निवास न करने वाले, शिफ्ट या अनुपस्थित व दिवंगत मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिये गये हैं। अनुपस्थित मतदाता 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ उपजिलाधिकारी के सम्मुख रख सकते हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी शिव चरण द्विवेदी ने बताया कि फोटो युक्त विधान सभा निर्वाचक नामावली में सम्मलित नामों के सापेक्ष बीएलओ, आंगनबाडी कार्यकत्री, ग्राम विकास अधिकारी,बीएलओ सुपरवाईजर,की जांच आख्या एवं जन्म मृत्यु पंजिका मेे मृत मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावली से विलोपित (हटा) दिये गये हैं तथा क्षेत्र के सामान्यतः निवास न करने वाले,शिफ्ट या अनुपस्थित मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावलियों से हटाने हेतु उन्हें सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर आयोग के दिशा निर्देशों के क्रम में नाम हटाने की कार्यवाही की जा रही है।
उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अनुपस्थित मतदाताओं को नोटिस जारी कर 15 दिनों का समय प्रदान किया जायेगा ताकि वे अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें। उन्हांेने कहा यदि कोई मतदाता निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण कार्यालय में 15 दिनों के अन्दर उपस्थित नही होता है तो उसका नाम नियमानुसार मतदाता सूची से विलोपित/हटा दिया जायेगा। उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, हल्द्वानी, कालाढूगी एवं रामनगर के सम्बन्धित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उप जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।