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नैनीताल ।  मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल  डॉ. भागीरथी जोशी के निर्देशों के क्रम में सोमवार को अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा. श्वेता भंडारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिकल स्टेबलिसमेंट अधिनियम के अंतर्गत कई निजी चिकित्सालयों का औचक निरीक्षण किया ।

इस निरीक्षण में गौलापार क्षेत्र में महेंद्र मेडिकल स्टोर नाम से संचालित  क्लिनिक व अन्य बिना नाम से संचालित क्लिनिक में पाई गई अनियमिताओं के संबंध में केंद्र को कड़ी चेतावनी देते हुए अधिनियमानुसार जुर्माना लगाया गया व समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु नोटिस दिया गया।
उक्त के अतिरिक्त पीसीपीएनडीटी अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड केंद्रों का औचक निरीक्षण/भौतिक सत्यापन किया गया । जिसमें अपर मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा केंद्रों को दस्तावेजों का अधिनियामानुसार रख रखाव करने व  किसी भी प्रकार की अनियमितता न करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान डा श्वेता भंडारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल, डा. राहुल लसपाल वरिष्ठ चिकित्साधिकारी,  दीपक कांडपाल पीसीपीएनडीटी समन्वयक,  ललित ढौंडियाल जिला सहायक उपस्थित रहे।

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