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मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथियां तय हुई ।

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के पाँच वर्ष के कार्यकाल की नियत अवधि माह नवम्बर, 2024 में समाप्त हो रही है। निदेशक, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622 एवं 1623 दिनांक 27.09.2024 जारी करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के 12 जनपदों के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई गई है एवं पत्र संख्या 1671/M-51-IX-PN/2024 दिनांक 01.10.2024 द्वारा ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रपत्रों सहित सूचना आयोग को उपलब्ध कराया गया है। जिसके फलस्वरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण कराया जाना आवश्यक है।

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अतः भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-ट एवं उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित) की धारा 194 (2) के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम की धारा-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं. सुशील कुमार, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायतराज (निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण) नियमावली-1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002) के प्राविधानों के अन्र्तगत एतद्वारा निम्नांकित समय-सारणी के अनुसार विस्तृत पुनरीक्षण किये जाने के निर्देश देता हूँ:-

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उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में पंचायत निर्वाचक नामावली का विस्तृत पुनरीक्षण हेतु कार्यकम-2024-25

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