आदेश
त्रिस्तरीय पंचायत के अवसान के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद-हरिद्वार को छोड़कर) में प्रशासक की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में प्रमुख, क्षेत्र पंचायत संघ, उत्तराखण्ड के ज्ञापन दिनांक 03.12.2024 एवं प्रदेश प्रधान संगठन, उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये ज्ञापन दिनांक 04.12.2024 तथा मा. मुख्यमंत्री जी /उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों, के क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायतों में प्रशासक की तैनाती सम्बन्धी व्यवस्था के अध्ययन एवं नियमानुसार कार्यवाही की संस्तुति करने हेतु निम्नवत् समिति का गठन किया जाता है-
1. श्री युगल किशोर पंत, अपर सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष ।
2. श्रीमती निधि यादव, निदेशक, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड / सदस्य। 3. श्रीमती हिमानी जोशी पेटवाल, संयुक्त सचिव, पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड/सदस्य।
उपरोक्त समिति उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम-2016 के सुसंगत प्रावधानो के अन्तर्गत परीक्षणोपरान्त दिनांक 09.12.2024 तक सम्बन्धित प्रकरण पर सुरपष्ट आख्या (साक्ष्य सहित) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

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