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देहरादून । सैनिक कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-1/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनांक 03 फरवरी, 2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों के संबंध में जनहित याचिका संख्या-116/2018 ‘कुन्दन सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य’ में, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनाँक 12.11.2018 को पारित आदेश के क्रम में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश जारी किये गये है।

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2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश संख्या-1/367134/XVII-C-1/2025/02 (07)/2016 टीसी, दिनाँक 03 फरवरी, 2026 के प्रस्तर-3 के उपप्रस्तर (10) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

(10) “कट ऑफ डेट दिनाँक 12.11.2018 तक निरन्तर नियोजित सभी उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा, जिसके प्रथम चरण में दिनाँक 01.01.2016 से पूर्व निरन्तर योजित उपनल कार्मिकों को तथा तदोपरान्त चरणबद्ध रूप से कट ऑफ डेट तक के निरन्तर योजित उपनल कार्मिकों को लाभ प्रदान किया जायेगा।”

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3. शासनादेश संख्या-1/367134/XVII-C-1/2025/02(07)/2016 टीसी, दिनॉक 03 फरवरी, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। पूर्व में निर्गत उक्त शासनादेश दिनांक 03.02.2026 के अन्य प्रावधान / निर्णय यथावत रहेंगे।

4. ये आदेश वित्त विभाग के ई-ऑफिस के माध्यम से ई-जनरेट संख्या-1/372508 / 2026, दिनाँक 18.02.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

 

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