3 दिन के भीतर भेजी जानी है शिक्षा निदेशालय को रिपोर्ट ।
नैनीताल । शासन ने उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा 18 दिसम्बर 2014 को पारित आदेश के क्रम में औपबन्धिक रूप से कार्यरत शिक्षा मित्रों, जिन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा-प्रथम  उत्तीर्ण करने के उपरान्त सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी है, को अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम उत्तीर्ण करने की तिथि से वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिये जाने पर आने वाले सम्पूर्ण व्यय-भार का स्पष्ट विवरण उपलब्ध कराने के आदेश शिक्षा निदेशालय को दिए हैं ।
  इस क्रम में 2 दिसम्बर को अपर निदेशक विद्यालयी शिक्षा, देहरादून रघुनाथ लाल आर्य  ने सभी जिला शिक्षाधिकारियों को आदेश जारी किया है कि शासन द्वारा वांछित सूचना तैयार किये जाने हेतु औपबन्धिक रूप से सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के पद पर कार्यरत रहे शिक्षा मित्र, जो नियमित नियुक्ति प्राप्त कर चुके है, के सम्बन्ध में व्यय विवरण संकलन हेतु निर्धारित प्रारूप पर सूचना तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ।
 इस क्रम में जिला शिक्षाधिकारी नैनीताल एच बी चंद ने जिले के समस्त उप शिक्षाधिकारियों को 3 दिन के भीतर यह सूचना उपलब्ध कराने को कहा है ।
शिक्षा निदेशालय का आदेश-:
जिला शिक्षा अधिकारी नैनीताल का आदेश
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