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विधायक की जनहित याचिका में जून माह में दिया था हाईकोर्ट ने आदेश । आदेश का नहीं हुआ पालन ।

नैनीताल । उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व के आदेश का अनुपालन न करने के खिलाफ दायर अल्मोड़ा के  विधायक मनोज तिवारी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार  वर्मा की एकलपीठ ने सचिव शहरी विकास व जिलाधिकारी अल्मोड़ा को  अवमानना नोटिस जारी कर 30 दिसम्बर तक अपना जवाब पेश करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 दिसंबर की तिथि नियत की है।

 मामले के अनुसार अल्मोड़ा के  विधायक मनोज तिवारी ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि अल्मोड़ा के एनटीडी से धार की तूणी तक रोड की मरम्मत व चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है । जो अति आवश्यक है। क्योंकि इस रोड पर कई स्कूल हैं। रोड की खराब स्थिति व संकरी होने के कारण कई स्कूली बच्चे चोटिल होते आये हैं और रोड पर जाम लगने के कारण स्कूली बच्चे तय समय पर स्कूल नही पहुँच पा रहे हैं ।
जून माह में कोर्ट ने उनकी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को इसकी जाँच कर कोर्ट को अवगत कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन अभी   तक सरकार ने इसका जवाब कोर्ट में पेश नहीं किया । पूर्व के आदेश का पालन नही करने पर उनके द्वारा नगर पालिका अल्मोड़ा, डीएम अल्मोड़ा व सचिव शहरी विकास के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है ।
  सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए पालिका ने रोड की मरम्मत व चौड़ीकरण के लिए सचिव शहरी विकास व डीएम अल्मोड़ा को 74.48 लाख का  बजट स्वीकृत कराने का प्रस्ताव भेज दिया था। लेकिन अभी तक तक बजट नहीं मिला है ।

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