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नैनीताल  । एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान हुई एक मरीज की मौत के मामले में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी मीनाक्षी शर्मा  ने कड़ा रुख अपनाया है ।
कोर्ट ने थाना कोतवाली हल्द्वानी के प्रभारी को निर्देश दिया है कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच की जाए और जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। यह आदेश भरत मोहन सिंह द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175 (3) के तहत दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिया गया है।
मामले के अनुसार, पीड़ित भरत मोहन सिंह ने आरोप लगाया था कि 24 सितंबर 2025 को उन्होंने अपने भाई ललित मोहन सिंह को किडनी स्टोन के ऑपरेशन के लिए मुखानी रोड स्थित ‘द प्राइड हॉस्पिटल’ में भर्ती कराया था। दोपहर में ऑपरेशन के दौरान अस्पताल स्टाफ ने सब सामान्य बताया, लेकिन शाम को अचानक कहा कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत है और उन्हें दूसरे अस्पताल ले जाने को कहा। जब मरीज को चंदन हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहां के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि डॉक्टर बृजमोहन जोशी और अस्पताल के स्टाफ की घोर लापरवाही के कारण उनके भाई की आकस्मिक मृत्यु हुई।
पीड़ित ने इस घटना की शिकायत मुख्यमंत्री चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ), स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नैनीताल से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड से जांच रिपोर्ट तलब की थी। मेडिकल बोर्ड की प्राथमिक जांच आख्या में यह साफ हुआ कि इलाज के दौरान प्रथम दृष्टया पीएसी (प्री-एनेस्थेटिक चेकअप) कराने में लापरवाही बरती गई, जिसमें एनेस्थेिटिस्ट डॉ. हेम चन्द्र भट्ट द्वारा लापरवाही किया जाना सामने आया है।
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता मनीष चन्द्र ने दलील दी कि मुख्य डॉक्टर बृजमोहन जोशी और अस्पताल प्रशासन द्वारा इलाज में भारी लापरवाही की गई है, जिसकी पुलिस जांच होना बेहद जरूरी है। अदालत ने पत्रावली का परिशीलन करने और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को आधार मानते हुए माना कि यह एक संज्ञेय अपराध का मामला है और पुलिस अन्वेषण के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं। कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर मामले के अभिलेखों को सुरक्षित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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